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झारखंड प्रशासनिक सेवा : अंतिम वरीयता सूची जारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रखा गया ध्यान 

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रांची 
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित कर दी गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने सभी आपत्तियों का समाधान करने के बाद यह अधिसूचना जारी की है। पहले औपबंधिक वरीयता सूची जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियाँ मांगी गई थीं। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद विधि विभाग से राय ली गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची तैयार की गई।
महत्वपूर्ण निर्णय:
•    नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1991 के तहत हुई है, जिसमें प्रोन्नति के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
•    नियुक्ति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुई, जिसमें एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 को आरक्षण का लाभ दिया गया।
•    सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची तय की गई।
इस निर्णय से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई हैं और विभाग ने अंतिम आदेश जारी कर दिया है।

 

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